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NDMC के पूर्व कर्मचारियों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने पेंशन जारी करने का दिया आदेश

हाई कोर्ट ने उत्तरी नगर निगम को आदेश दिया है कि अप्रैल 2020 माह की पेंशन को इस महीने के अंत तक जारी कर दिए जाएं।

By Mangal YadavEdited By: Published: Mon, 24 Aug 2020 06:25 PM (IST)Updated: Mon, 24 Aug 2020 06:25 PM (IST)
NDMC के पूर्व कर्मचारियों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने पेंशन जारी करने का दिया आदेश

नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली हाई कोर्ट से उत्तरी नगर निगम (North Delhi Municipal Corporation) के पूर्व कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निगम को अगस्त महीने के अंत तक कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान करने को कहा है। हाई कोर्ट ने उत्तरी नगर निगम को आदेश दिया है कि अप्रैल 2020 माह की पेंशन को इस महीने के अंत तक जारी कर दिए जाएं।

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दरअसल, उत्तरी नगर निगम के पूर्व कर्मचारियों ने अप्रैल महीने की पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में पेंशन को जल्द से जल्द रिलीज करने का आदेश देने की अपील की गई थी। 

ग्लैंडर्स रोग को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

वहीं, संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पशु अधिनियम -2009 को लागू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल (पेटा) ने साथ ही नेशनल एक्शन प्लान ऑफ कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ ग्लैंडर्स को लागू करने की भी मांग की है। न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर सुनवाई छह अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। पेटा ने याचिका में कहा है कि की ग्लैंडर्स बीमारी घोड़ा, खच्चर आदि से मनुष्य में फैल सकती है।

पेटा ने बताया कि इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) ने दिल्ली सरकार को अवगत करा दिया था और इस पर रोक लगाने को लेकर सभी ठोस कदम उठाने का आग्रह किया था। आइसीएआर ने साथ ही घोड़ा व खच्चर आदि तरह के जानवरों की जांच कराने का भी सुझाव दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने रोकथाम लगाने को लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। याचिका में मांग की गई कि दिल्ली सरकार को निर्देश दे वह इस बीमारी को आम लोगों में फैलने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाए और इससे संबंधित कानून को लागू करें।

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