Delhi: कोर्ट ने महिला को धमकी देने के लिए अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप को बरकरार रखा
दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को धमकी देने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए एक पुरुष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को धमकी देने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए एक पुरुष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता के शील का अपमान करने के इरादे से शब्द का इस्तेमाल करने का प्रथम दृष्टया मामला था।
अदालत याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ अगस्त 2022 में एक महिला अदालत ने धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न और उसकी सजा) 509 (शब्द, इशारा या कार्य जो किसी महिला की शील का अपमान करने का इरादा रखता है) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ने 9 मई 2019 को अपशब्द का इस्तेमाल किया और उसे धमकाया।
ये भी पढ़ें- दिल्ली के LG ने की IPC का धारा 375 में संशोधन की सिफारिश, गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव; जानिए पूरा मामला