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सैलून खुल सकते हैं तो स्पा क्यों नहीं, नए सिरे से फैसला ले दिल्ली सरकार: हाई कोर्ट

स्पा मालिकों ने कहा कि सैलून में भी छह फीट के नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो फिर वह संचालित कैसे हो रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें स्पा खोलने की अनुमति दी जाए।

By Mangal YadavEdited By: Published: Sat, 05 Dec 2020 07:30 AM (IST)Updated: Sat, 05 Dec 2020 07:30 AM (IST)
सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल ने भी इस मामले में राहत देने से इन्कार कर दिया है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि अगर सैलून खुद सकते हैं तो फिर स्पा क्यों नहीं। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह अपने फैसले को दोबारा से देखे और मामले में नया फैसला करे। पीठ ने कहा कि स्पा मालिकों की इस दलील में दम है कि अगर सैलून खुल सकते हैं तो फिर स्पा खोलने की अनुमति क्यों नहीं है। पीठ ने इसके साथ ही दिल्ली सरकार को एक सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

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स्पा संचालित करने के वाले कई लोगों की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान स्पा मालिकों ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देश में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर स्पा खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं, दिल्ली सरकार ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए वह स्पा खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि स्पा के कर्मचारी छह फीट दूरी के नियम का पालन नहीं कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि इतना ही नहीं उपराज्यपाल ने भी इस मामले में राहत देने से इन्कार कर दिया है।

इस पर स्पा मालिकों ने कहा कि सैलून में भी छह फीट के नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो फिर वह संचालित कैसे हो रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें स्पा खोलने की अनुमति दी जाए क्योंकि उनका व्यवसाय प्रभावित हाे रहा है। स्पा संचालकों ने याचिका दायर कर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत पेशेवर थेरेपिस्ट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने दलील दी कि जब सैलून, जिम, रेस्टोरेंट समेत सभी व्यवसायों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है और मेट्रो का संचालन भी शुरू हो गया है तो फिर स्पा क्यों नहीं। उन्होंने दावा किया कि अन्य राज्यों में पूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ स्पा का संचालन हो रहा है, लेकिन दिल्ली में इसकी अनुमति नहीं है।

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