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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 19, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

DWC ने 15 साल की मुस्लिम लड़की के बाल विवाह और प्रताड़ना के मामले का लिया संज्ञान, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

By Jagran NewsEdited By: Abhishek Tiwari
Published: Mon, 19 Dec 2022 03:52 PM (GMT+05:30)

दिल्ली महिला आयोग ने 15 साल की मुस्लिम लड़की के बाल विवाह मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया ...और पढ़ें

DWC ने 15 साल की मुस्लिम लड़की के बाल विवाह और प्रताड़ना के मामले का लिया संज्ञान
DWC ने 15 साल की मुस्लिम लड़की के बाल विवाह और प्रताड़ना के मामले का लिया संज्ञान

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) ने 15 साल की मुस्लिम लड़की के बाल विवाह मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। बता दें कि पीड़ित लड़की ने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2022 में 15 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई थी।

शिकायत में उसने बताया था कि वह गर्भवती हो गई और उसके ससुराल वालों ने गर्भपात कराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उसने आरोप लगाया है कि उसका पति और ससुराल वाले अक्सर उसके साथ मारपीट करते हैं। उसने बताया कि उसके पति ने उसे गर्म तवे, बिजली के तार और पेंचकस से भी मारा। उसने कहा है कि उसके पति ने उसे ससुराल से निकाल दिया और उसके बाद वह दिल्ली अपने माता पिता के घर आ गई जहां वह वर्तमान में रह रही है।

इस मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मामले में की गई एफआईआर की कॉपी के साथ गिरफ्तारियों की जानकारी मांगी है। स्वाति मालीवाल ने कहा, “हमें 15 साल की लड़की के बाल विवाह और उसके साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है। लड़की के ऊपर उसके पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता की गयी है।

उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 15 साल से ऊपर की लड़कियों की शादी की अनुमति देता है। मगर मेरा मानना है कि यह पुरातन, मध्ययुगीन और बर्बर है और ऐसे मामलों में देश का कानून यानी पॉक्सो लागू होना चाहिए। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।”