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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 08, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

BRS नेता के. कविता ने बेटे की परीक्षा के आधार पर की जमानत की मांग, कोर्ट ने कहा- अभी सही समय नहीं

Published: Mon, 08 Apr 2024 06:02 PM (IST)

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने बीआरएस एमएलसी के कविता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ...और पढ़ें

BRS नेता के. कविता ने बेटे की परीक्षा के आधार पर की जमानत की मांग, कोर्ट ने किया इनकार।
BRS नेता के. कविता ने बेटे की परीक्षा के आधार पर की जमानत की मांग, कोर्ट ने किया इनकार।

HighLights

  1. अदालत ने के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की
  2. के. कविता ने बेटे की परीक्षाओं के आधार पर मांगी थी अंतरिम जमानत
  3. बीआरएस नेता की नियमित जमानत पर 20 अप्रैल को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की बेटी व भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।

राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया कविता मनी लांड्रिंग का अपराध करने, उससे जुड़े सुबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

सबूतों को जानबूझकर नष्ट किया

अदालत ने यह देखते हुए कि कविता एक सुशिक्षित और समाज में अच्छे स्थान वाली महिला हैं, कहा कि उन्हें किसी भी मानक से कमजोर महिला नहीं कहा जा सकता। न्यायाधीश ने कहा कि दलीलों के दौरान अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री प्रथम दृष्टया कथित अपराधों को अंजाम देने में उसकी सक्रिय भागीदारी की ओर इशारा करती है।

उन्होंने मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास के अलावा, सुबूतों को जानबूझकर नष्ट किया है। इसमें कहा गया है कि कविता को पीएमएलए की धारा 45(1) के लाभकारी प्रविधान के आलोक में एक महिला होने के आधार पर अपने पक्ष में विवेक का प्रयोग करने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता है।

सक्रिय भूमिका की ओर करती है इशारा

दलीलों के दौरान इस अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री प्रथम दृष्टया अपराधों को अंजाम में उसकी सक्रिय भागीदारी की ओर इशारा करती है और मामले के गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास के अलावा सबूतों को नष्ट करने के उसके जानबूझकर किए गए कृत्य की ओर भी इशारा करती है।

इसमें कहा गया है कि कविता को पीएमएलए की धारा 45(1) के लाभकारी प्रविधान तहत जमानत मिलने के लाभ की दलील को भी अदालत ने ठुकरा दिया।

जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई

वहीं, कविता की नियमित जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी कविता की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। 22 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कविता को जमानत के लिए निचली अदालत से संपर्क करने को कहा था। पीठ ने कहा था कि राजनैतिक व्यक्ति के लिए वैधानिक प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कविता ने अपने बेटे की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका की मांग की थी। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा होने पर जांच बेपटरी हो जाएगी। ईडी ने दावा किया कि कविता इस मामले में मुख्य आरोपितों में से एक है।

जमानत मिलने पर लोगों को प्रभावित करेगी कविता

ईडी ने तर्क दिया कि कविता रिश्वत देने के प्रमुख संचालकों में से एक है। ईडी ने कहा था कि कविता बहुत प्रभावशाली है और अंतरिम जमानत मिलने से वो और लोगों को प्रभावित करेंगी। वो पहले भी गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर चुकी हैं। एक गवाह ने खुद बताया था कि कविता ने उसे बयान वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था।

कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि कि उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के प्रविधानों के तहत जमानत का लाभ मिलना चाहिए।

15 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार

ईडी की एक टीम ने 15 मार्च को कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। 26 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य राजनीतिक नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हैं।

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