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Sanjay Singh: 'जेल के ताले टूटेंगे...' छह महीने बाद तिहाड़ से बाहर आए संजय सिंह; मौके पर कार्यकर्ताओं की भीड़

Sanjay Singh Bail आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें लेने संजय सिंह की बेटी और उनकी मां भी पहुंचीं। इस दौरान जेल परिसर के बाहर आप नेता और कार्यकर्ता का हुजूम भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनकी रिहाई का आदेश दिया था। संजय सिंह तिहाड़ से बाहर निकलकर सीधा CM केजरीवाल के आवास जाएंगे।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Published: Wed, 03 Apr 2024 07:18 PM (IST)Updated: Wed, 03 Apr 2024 08:33 PM (IST)
जेल से निकलने के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते राज्यसभा सदस्य संजय सिंह।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। संजय सिंह ने जेल से बाहर आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे, हमारे नेता छूटेंगे। उन्होंने कहा कि यह जश्न मनाने का वक्त नहीं है, यह संघर्ष करने का वक्त है।

जेल के बाहर संजय सिंह को लेने के लिए उनकी बेटी और उनकी मां भी पहुंचीं। इस दौरान जेल परिसर के बाहर आप नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनकी रिहाई का आदेश दिया था।

संजय सिंह तिहाड़ से बाहर निकलकर सीधा CM केजरीवाल के आवास जाएंगे, जहां वो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे।

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सांसद संजय सिंह को अदालत ने दो लाख रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर जमानत दे दी। उनकी पत्नी ने जमानत बॉन्ड भरा। संजय सिंह को ईडी ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

आप सांसद संजय सिह, जब उन्हें पहली बार ईडी ने किया था गिरफ्तार (फाइल फोटो)

दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय भी तिहाड़ जेल उन्हें लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संजय सिंह जल्द ही जेल से रिहा होंगे। हमें उम्मीद है कि वे अरविंद केजरीवाल को भी जल्द रिहा करेंगे। पार्टी निराशा के दौर से नहीं गुजर रही थी, लेकिन यह आंदोलन का दौर। यह क्रांति तब तक जारी रहेगी, जब तक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया रिहा नहीं हो जाते।

सुप्रीम कोर्ट से छह महीने बाद मिली जमानत

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत देते हुए दो अप्रैल को जमानत दे दी। जमानत का ईडी ने विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। साथ ही जमानत पर संजय सिंह के सामने शर्त भी रखी गई।

ईडी ने नहीं किया जमानत का विरोध

जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि क्या संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता है? इसपर ईडी ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की पीठ ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।

ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तें

  • सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।
  • जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जांच में सहयोग करेंगे।
  • वह राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे, लेकिन शराब घोटाला मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
  • अगर वह एनसीआर छोड़ते है तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम आईओ के साथ साझा करेंगे।
  • वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगें और जांच अधिकारी के साथ साझा करेंगे। सुबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

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