सीबीआई के बाद ED मामले में भी सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं, 21 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy 2021-22) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किए जाने के बाद सिसोदिया की हिरासत 21 मई तक बढ़ा दी।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy 2021-22) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया है।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किए जाने के बाद सिसोदिया की हिरासत 21 मई तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 9 मार्च को शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच के दौरान सीबीआई ने पहले ही सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। वह फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई मामले में 15 मई तक बढ़ाई हिरासत
दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy 2021-22) घोटाले के सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को 15 मई तक बढ़ा दिया है। अदालत ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख तय की है।