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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

1984 Sikh Riots: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जगदीश टाइटलर की हुई पेशी, CBI ने जवाब देने के लिए मांगा समय

By Ritika MishraEdited By: Abhi Malviya
Published: Mon, 21 Aug 2023 07:27 PM (IST)

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत ...और पढ़ें

जगदीश टाइटलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। (फोटो- जागरण)
जगदीश टाइटलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। (फोटो- जागरण)

HighLights

  1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए जगदीश टाइटलर
  2. अब 29 अगस्त को सुना जाएगा मामला

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए।

राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने मामले को 29 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के लोक अभियोजक ने टाइटलर द्वारा दिए गए एक आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

अदालत ने टाइटलर को दी थी जमानत

इससे पहले अदालत ने टाइटलर के अधिवक्ता मनु शर्मा ने सीबीआई की ओर से दाखिल आरोपपत्र की जांच के लिए दस दिन का समय दिया था। अदालत ने टाइटलर को पांच अगस्त को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानत बॉन्ड पर अग्रिम जमानत दे दी थी।

अदालत ने साथ ही अग्रिम जमानत पर कुछ शर्तें लगाते हुए कहा था वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और बिना अनुमति के देश छोड़ कर नहीं जाएंगे।

टाइटलर पर लगे ये आरोप

सीबीआई की ओर से दायर पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि टाइटलर ने एक नवंबर 1984 को आजाद मार्केट में पुल बंगश गुरुद्वारे में एकत्रित हुई भीड़ को भड़काया और उत्तेजित किया था। टाइटलर को भारतीय दंड सहिता की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपित बनाया गया है।

रिपोर्ट इनपुट- रीतिका