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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 11, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

जगदीश टाइटलर को दस्तावेजों की जांच के लिए कोर्ट ने दिया 10 दिन का समय, 21 अगस्त को अगली सुनवाई

By Ritika MishraEdited By: Shyamji Tiwari
Published: Fri, 11 Aug 2023 07:19 PM (IST)

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को सीबीआई की ओर से ...और पढ़ें

जगदीश टाइटलर को दस्तावेजों की जांच के लिए कोर्ट ने दिया 10 दिन का समय
जगदीश टाइटलर को दस्तावेजों की जांच के लिए कोर्ट ने दिया 10 दिन का समय

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को सीबीआई की ओर से सौंपे गए दस्तावेज और आरोपपत्र की जांच के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दस दिन का समय दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है।

टाइटर ने मांगा था दो हफ्ते का समय

टाइटलर के अधिवक्ता मनु शर्मा ने अदालत से आरोपपत्र की जांच के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था। इस दौरान टाइटलर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। इससे पहले अदालत ने पांच अगस्त को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानत बांड पर अग्रिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाते हुए कहा था कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और बिना अनुमति के देश छोड़ कर नहीं जाएंगे।

जगदीश टाइटलर पर भीड़ उकसाने का आरोप

सीबीआई की ओर से दायर पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि टाइटलर ने एक नवंबर 1984 को आजाद मार्केट में पुल बंगश गुरुद्वारे में एकत्रित हुई भीड़ को भड़काया और उत्तेजित किया था। टाइटलर को भारतीय दंड सहिता की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपित बनाया गया है।