सत्य निकेतन हादसा मामले में अब अदालत की मदद करेंगी किरण बेदी, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी हरी झंडी
दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्य निकेतन इमारत गिरने के मामले में अदालत की मदद करने के किरण बेदी के अनुरोध ...और पढ़ें

पूर्व आईपीएस व पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी की अर्जी स्वीकार। फाइल फोटो
HighLights
किरण बेदी का सत्य निकेतन मामले में अदालत की मदद का अनुरोध स्वीकार।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व उपराज्यपाल को अपनी बात रखने की अनुमति दी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किरण बेदी की सहायता पर सहमति जताई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सत्य निकेतन में इमारत गिरने के कारण छात्रों सहित नौ लोगों की मौत के मामले में अदालत की मदद करने के अनुरोध से जुड़ी पूर्व आइपीएस व पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें किरण बेदी के अदालत की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस संबंध में कोई आदेश न दिया जाए।
किरण बेदी की अर्जी का निस्तारण
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसजी के तर्क को सुनने के बाद कहा कि अदालत किरण बेदी को अदालत में अपनी बात रखने की अनुमति देती है।
पीठ ने कहा कि हम पक्षों को यह भी निर्देश देते हैं कि इस मामले में कोई भी दस्तावेज या दलीलें दायर करते समय, उनकी एक प्रति किरण बेदी को भी दी जाए। उक्त निर्देश के साथ अदालत ने किरण बेदी की अर्जी का निस्तारण कर दिया।
