JNU प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अकोइजाम को कोर्ट से बड़ी राहत, 5 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेएनयू प्रोफेसर और मणिपुर के कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजाम को बड़ी राहत दी है।

HighLights
सांसद बिमोल अकोइजाम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई।
अंतरिम सुरक्षा 5 नवंबर तक बढ़ाई गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेएनयू के प्रोफेसर और मणिपुर से कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजाम को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 5 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मणिपुर के सांसद और जेएनयू के प्रोफेसर बिमोल अकोइजाम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख तक यानी 5 नवंबर के लिए उनकी अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। वह वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के मामले में अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं।
हाईकोर्ट से भी कल मिली थी राहत
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद आंगोमचा बिमोल अकोइजाम को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है।
हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने अकोइजाम की याचिका पर जेएनयू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।
बर्खास्तगी के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक
अकोइजाम इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद हैं और जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर थे। उनके खिलाफ मई में कम से कम 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई थीं।
शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि प्रोफेसर बैठकों और अन्य आयोजनों के बहाने छात्राओं को अपने कैंपस स्थित आवास पर बुलाते थे और उनके साथ यौन दुर्व्यवहार का प्रयास करते थे। कुछ छात्राओं ने कक्षा में अश्लील और अनुचित टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया था।