ध्रुव राठी के खिलाफ साकेत कोर्ट में सुनवाई आज, भगवान राम और माता सीता पर वीडियो से जुड़ा है मुकदमा
यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ भगवान श्रीराम और माता सीता पर आपत्तिजनक वीडियो मामले में साकेत कोर्ट में आज सुनवाई ...और पढ़ें

ध्रुव राठी को 15 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने यूट्यूब को वीडियो हटाने का निर्देश दिया था। वीडियो ग्रैब
HighLights
ध्रुव राठी के खिलाफ साकेत कोर्ट में सुनवाई।
भगवान राम और माता सीता पर विवादित वीडियो मामला।
केंद्र के निर्देश पर हटाए वीडियो का अंश दोबारा अपलोड।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। विवादास्तपद यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ भगवान श्रीराम और माता सीता को लेकर बनाए गए एक आपत्तिजनक वीडियो के मामले में साकेत कोर्ट में गुरुवार 5 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमिता सचदेवा के मुताबिक, 15 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने यूट्यूब को वीडियो हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद पहले की याचिका का निपटारा कर दिया गया था।
दोबारा अपलोड कर दिया वीडियो
पहले की याचिका का निपटारा होने के बाद 21 मिनट के मूल वीडियो के करीब तीन मिनट के अंश को निकालकर दोबारा अपलोड किया गया। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ध्रुव राठी के खिलाफ नई याचिका या मुकदमा दायर करने और उचित राहत मांगने की अनुमति दी थी।
तकनीकी समस्या के कारण दलीलें पूरी न हो सकीं
उन्होंने बताया कि इसी के आधार पर साकेत कोर्ट में नया मुकदमा दायर किया गया है। मामले में 15 अक्टूबर को तकनीकी समस्या के कारण दलीलें पूरी नहीं हो सकीं। इसके बाद जिला न्यायाधीश ने सुनवाई पांच नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी।