यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली की अदालत ने जारी किया नया जमानती वारंट
यूट्यूबर ध्रुव राठी को 2018 के मानहानि मामले में दिल्ली की अदालत से नया जमानती वारंट जारी हुआ है।

ध्रुव राठी के खिलाफ नया जमानती वारंट जारी।
HighLights
ध्रुव राठी को 2018 मानहानि मामले में वारंट
दिल्ली कोर्ट ने नया जमानती वारंट जारी किया
विकास संस्कृत्यायन की शिकायत पर हुई कार्रवाई
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। वर्ष 2018 के मानहानि मामले में साकेट कोर्ट ने शनिवार को उनके खिलाफ दोबारा जमानती वारंट जारी किया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन की कोर्ट ने शिकायतकर्ता विकास संस्कृत्यायन उर्फ विकास पांडेय की शिकायत पर आदेश जारी किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर उनकी छवि खराब की थी।
इससे पहले 17 अक्टूबर को भी कोर्ट ने ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। दरअसल,नोटिस तामील कराने गए कर्मचारी ने कोर्ट में बताया कि जब वह राठी के घर पहुंचा, तो वहां ताला लगा हुआ था। इसके बाद कोर्ट ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उनके पते पर नए सिरे से समन भेजने का निर्देश भी दिया था।
ऑस्ट्रिया में रहते हैं ध्रुव राठी
शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने कोर्ट को बताया था कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत आए थे।
कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया था कि इस मामले में राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था। बता दें कि विकास पांडेय ने वर्ष 2018 में ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके संबंध में वीडियो अपलोड किया था।
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