दिल्ली में ट्रैफिक चालान माफ करवाने का आज सुनहरा मौका, सात अदालतों में लगेगी लोक अदालत
दिल्ली में 25 अक्टूबर को 7 अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इन अदालतों में ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा।
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HighLights
25 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन।
सात दिल्ली अदालतों में चालान निपटारे का मौका।
4.5 करोड़ लंबित ट्रैफिक चालानों का होगा निपटारा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में ट्रैफिक चालान और नोटिस के बढ़ते बोझ के बीच वाहन चालकों को रविवार, 25 अक्टूबर को इन्हें निपटाने का मौका मिलेगा।
दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
सात अदालतों में लोक अदालत का आयोजन
दिल्ली में लोक अदालत का आयोजन पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज एवेन्यू, साकेत, तीस हजारी, रोहिणी और द्वारका की सातों अदालतों में लगेगी। इसमें पात्र चालानों और नोटिस का निपटारा किया जा सकेगा।
आंकड़ों के अनुसार, 28 सितंबर तक दिल्ली में जारी 6.2 करोड़ चालान और नोटिस में से करीब 4.5 करोड़ लंबित थे। यानी कुल मामलों में लगभग 73 प्रतिशत का निपटारा नहीं हुआ है।
कैमरा आधारित नोटिसों की सबसे ज्यादा संख्या
इनमें कैमरों से जारी नोटिस की संख्या सबसे अधिक है। 4.5 करोड़ कैमरा आधारित नोटिस में से 3.4 करोड़ लंबित हैं। वहीं, मौके पर काटे गए 1.7 करोड़ चालानों में से करीब 1.1 करोड़ का भुगतान या निपटारा बाकी है।
वाहन चालकों को अदालत जाने से पहले अपने चालान की पात्रता जांचने और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 011-25844444 या 1095 पर संपर्क किया जा सकता है।
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