दिल्ली में पटवारी भर्ती के नियम में बड़ा बदलाव, सभी विषय के ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका; क्या है नए नियम?
दिल्ली में पटवारी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बाद अब किसी भी विषय में ...और पढ़ें

दिल्ली में पटवारी भर्ती के बदले नियम, जागरण।
HighLights
पटवारी भर्ती के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव।
किसी भी विषय में स्नातक अब कर सकेंगे आवेदन।
एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के राजस्व विभाग में पटवारियों की कमी दूर करने के लिए भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया है। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने सोमवार को पटवारी के पद पर नियुक्ति के लिए संशोधित भर्ती नियमों को मंजूरी दे दी है।
अब इस पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक होना अनिवार्य होगा। एक साल के कंप्यूटर डिप्लोमा की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नए नियुक्त कर्मचारियों को विभाग द्वारा कंप्यूटर, सर्वेक्षण और मानचित्रण का तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
राजस्व विभाग में 170 पद खाली
राजस्व विभाग में पटवारी के कुल 230 पद हैं, लेकिन इनमें से केवल 60 पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं। यानी 170 पद खाली हैं और करीब 74 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं।
कर्मचारियों की इस कमी से विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। पिछले भर्ती प्रयास में कंप्यूटर डिप्लोमा की अनिवार्य शर्त पूरी करने वाले उम्मीदवार नहीं मिल पाए थे। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला लिया गया।
गणित और कंप्यूटर डिप्लोमा की शर्त खत्म
पहले पटवारी पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना और गणित विषय होना जरूरी था। इसके साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी अनिवार्य था।
स्नातक की डिग्री, भूकर सर्वेक्षण या टोटल स्टेशन पद्धति से सर्वेक्षण में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र और एक साल का मैदानी अनुभव अतिरिक्त योग्यता के रूप में निर्धारित थे। नए नियमों के तहत अब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। कंप्यूटर और सर्वेक्षण संबंधी प्रशिक्षण विभाग खुद देगा।
प्रतिनियुक्ति से भी भरे जा सकेंगे पद
भर्ती के तरीके में भी बदलाव किया गया है। पहले सभी पदों को सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान था। अब सीधी भर्ती के अलावा प्रतिनियुक्ति से भी नियुक्तियां की जा सकेंगी। केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत और पे-बैंड-2 में तीन साल की सेवा पूरी कर चुके स्नातक कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे।
विभागीय उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा भी 27 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा, राजस्व विभाग के नए जिलों के गठन के कारण पटवारी के 12 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। इससे कुल स्वीकृत पदों की संख्या 218 से बढ़कर 230 हो गई है।
