दिल्ली में ट्रैफिक चालान माफ कराने का सुनहरा मौका, 25 अक्टूबर को लगेगी लोक अदालत; पहले कटवा लें टोकन
दिल्ली में 25 अक्टूबर को लोक अदालत लगाया जा रहा है। आप इस अदालत में जाकर अपने वाहनों के पेंडिंग ...और पढ़ें

दिल्ली में लगेगी लोक अदालत, जागरण आर्काइव।
HighLights
दिल्ली में 25 अक्टूबर को लोक अदालत का आयोजन।
लंबित ट्रैफिक चालानों को कम या माफ करवाएं।
चालान माफी के लिए 19 अक्टूबर से टोकन जरूरी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर से लोक अदालत लगने वाली है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से इसे लेकर एक्स पर पोस्टर जारी किया गया है।
जिसमें राष्ट्रीय राजधानी की सात जगहों पर लोक अदालत लगने की जानकारी दी गई है। यह मौका वाहन चालकों के लिए काफी खास है क्योंकि इस अदालत में आप अपने ट्रैफिक चालान को कम या माफ करवा सकते हैं।
वाहनों के पेंडिंग चालानों को करवा सकते हैं माफ
दिल्ली में 25 अक्टूबर को लोक अदालत लगने वाली है, इस दिन आप अपने पेंडिंग चालान को माफ करवा सकते हैं। इससे पहले 30 जून 2026 को लोक अदालत लगाई गई थी। इसमें सभी तरह के वाहनों के ट्रैफिक चालान पर सुनवाई की जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस ने सभी तरह के वाहन चालकों को इन लोक अदालतों में जाकर पेंडिंग चालानों को भरने पर जोर दिया है। दिल्ली के सभी सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज़ एवेन्यू, साकेत, तीस हजारी, रोहिणी और द्वारका शामिल हैं।
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— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 17, 2026
हालांकि लोक अदालत को पहले 12 सितंबर को लगाए जाने की तैयारी थी लेकिन ब्रिक्स समिट की वजह से तारीख को बदलकर 25 अक्टूबर कर दिया गया। जिसमें 30 जून तक के पेंडिंग चालानों पर सुनवाई की जाएगी।
चालान माफी के लिए टोकन जरूरी
दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 19.10.2026 को सुबह 10:00 बजे लोक अदालत पोर्टल एक्टिवेट होगा। वहां जाकर आवेदन करके टोकन लेना होगा, बिना टोकन लिए ट्रैफिक चालान पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी।
टोकन नंबर मिलने के बाद आपके चालान कोर्ट में पेश किए जाएंगे। बता दें कि एक दिन में 50 हजार चालानों का ही निपटारा किया जाएगा, इसलिए समय पर टोकन लेना जरूरी है। अदालत में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चालान का निपटारा किया जाएगा।
