दिल्ली में DTC-कलस्टर बसों के लिए लागू हुआ ESMA, दिल्ली HC की टिप्पणी के बाद छह माह तक हड़ताल पर लगी रोक
दिल्ली सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर बस सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित करते हुए कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने ...और पढ़ें

डीटीसी और परिवहन विभाग की क्लस्टर बस योजना की सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया है।
HighLights
डीटीसी और क्लस्टर बस सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया गया।
कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलन पर छह महीने की रोक लगाई।
दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने यह कदम उठाया।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पिछले दिनों हड़ताल से जनता को हुई परेशानी को देखते हुए दिल्ली में डीटीसी और कलस्टर बस सेवाओं को बाधित करने वाली हड़ताल और आंदोलन पर अब छह महीने के लिए रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और परिवहन विभाग की क्लस्टर बस योजना की सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया है।
इसके साथ ही डीटीसी और कलस्टर बसों के संचालन से जुड़े नियमित, संविदा और आउटसोर्स आदि कर्मचारियों की हड़ताल या आंदोलन पर रोक लगाई गई है। यह रोक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने तक प्रभावी रहेगी।
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब गत दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने डीटीसी कर्मचारियों की हड़ताल से सार्वजनिक परिवहन प्रभावित होने पर सरकार से एस्मा यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू करने को लेकर सवाल किया था। 23 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने सरकार और डीटीसी से बस सेवाओं को सुचारु रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था।
सुनवाई के दौरान डीटीसी की ओर से बताया गया था कि एस्मा लागू करने का प्रस्ताव 16-17 सितंबर को सरकार को भेजा गया था। उस समय करीब 96 प्रतिशत बसें सड़कों पर लौट आने की जानकारी भी अदालत को दी गई थी। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अदालत के निर्देश पर भविष्य में इस तरह की हड़ताल रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
