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प्रदूषण रोकने को CAQM का बड़ा कदम, अब 500 वर्गमीटर के प्रोजेक्ट होंगे पंजीकृत; इंटरस्टेट बसों की एंट्री पर भी सख्ती

Published: Tue, 29 Sep 2026 03:58 PM (IST)

CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा।

एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने नए दिशा-निर्देश और संशोधन जारी किए हैं। प्रतीकात्मक तस्वीर

एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने नए दिशा-निर्देश और संशोधन जारी किए हैं। प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु CAQM के नए नियम।

  2. 500 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण परियोजनाओं का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य।

  3. दिल्ली-NCR में केवल EV, CNG, BS-6 बसों को अनुमति।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने नए दिशा-निर्देश और संशोधन जारी किए हैं।

पोर्टल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

अब एनसीआर के सभी शहरी, नियंत्रित, औद्योगिक और हाईवे कॉरिडोर क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक की सभी निर्माण व विध्वंस (सीएनडी) परियोजनाओं को वेब पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर में हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, एमपी, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों से केवल ईवी, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों के प्रवेश की ही अनुमति होगी। अन्य श्रेणी की अंतर-शहर/अंतरराज्यीय बसों के चलने पर रोक रहेगी।