विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली में गैर BS-6 वाहनों के प्रवेश पर लागू रहेगा प्रतिबंध, हाई कोर्ट से निजी वाहन मालिकों को बड़ा झटका

Published: Mon, 02 Nov 2026 04:13 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर के गैर-BS-6 वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली में गैर बीएस-6 वाहनों लागू रहेगा प्रतिबंध।

दिल्ली में गैर बीएस-6 वाहनों लागू रहेगा प्रतिबंध।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने गैर-BS-6 वाहन प्रतिबंध पर रोक से इनकार किया।

  2. दिल्ली सरकार को याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी।

  3. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रतिबंध जारी रहेगा, अगली सुनवाई 27 नवंबर।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर के गैर BS-6 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित संबंधित आदेश पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि  इस स्तर पर अंतरिम आदेश नहीं पारित किया जा सकता है।

अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय

अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को तय की गई है। याचिका में विशेष रूप से दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा 23 जून, 2026 को जारी एक अधिसूचना को चुनौती दी गई है।

यह भी पढ़ें- बीएस-6 वाहनों के लिए पीयूसीसी वैधता तीन साल करने का प्रस्ताव, पाल्यूशन सेंटर के चक्कर काटने से मिल सकती है राहत

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।