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Instagram अकाउंट बंद होने पर नहीं दाखिल हो सकती रिट पिटीशन, मेटा के पक्ष में दिल्ली HC का बड़ा फैसला

Published: Fri, 30 Oct 2026 11:58 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने के मामले में मेटा के खिलाफ अनुच्छेद 226 के तहत ...और पढ़ें

मेटा के पक्ष में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। फोटो: आर्काइव

मेटा के पक्ष में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। फोटो: आर्काइव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने के मामले में मेटा प्लेटफाॅर्म इंडिया के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका नहीं की जा सकती।

न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर बातचीत और संवाद के लिए मंच देना सार्वजनिक कार्य या कर्तव्य नहीं है।

रिट याचिका खारिज, सिविल मुकदमे का विकल्प

अदालत ने इस टिप्पणी के साथ याचिकाकर्ता सार्थक भगत की याचिका खारिज कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बिना पूर्व सूचना या जवाब का मौका दिए उनका अकाउंट बंद कर दिया।

हालांकि, अदालत ने कहा कि निजी संस्था के खिलाफ रिट के लिए यह दिखाना जरूरी है कि वह सार्वजनिक कार्य या राज्य से जुड़ा दायित्व निभाती है। वहीं, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता मेटा के खिलाफ सिविल मुकदमा कर नुकसान के लिए मुआवजा मांग सकते हैं।

अपील पर जल्द फैसला लेने का निर्देश

शिकायत अपीलीय समिति के समक्ष अपील लंबित होने की शिकायत पर ध्यान देते हुए पीठ ने समिति को निर्देश दिया कि भगत की अपील पर जल्द से जल्द फैसला लें।

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