विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

फिल्म अभिनेता मोहनलाल के पर्सनैलिटी राइट्स पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती, जल्द आएगा अंतरिम आदेश

Published: Fri, 27 Mar 2026 01:49 PM (GMT+05:30)Updated: Fri, 27 Mar 2026 03:03 PM (GMT+05:30)

दिल्ली हाई कोर्ट मलयालम अभिनेता मोहनलाल के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा पर अंतरिम आदेश जारी करेगा। जस्टिस ज्योति सिंह की ...और पढ़ें

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट मोहनलाल के अधिकारों पर देगा अंतरिम आदेश

  2. अभिनेता ने नाम, तस्वीर के अनाधिकृत उपयोग पर रोक मांगी

  3. अदालत ने नए पक्षकारों को शामिल करने की अर्जी स्वीकारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल के व्यक्तित्व अधिकार (पर्सनैलिटी राइट्स) की सुरक्षा को लेकर अंतरिम आदेश जारी करेगा।

जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई के दौरान मोहनलाल की उस अर्जी को मंजूर कर लिया, जिसमें उन्होंने इस मामले में कुछ नए पक्षकारों को शामिल करने की मांग की थी। अदालत ने उन्हें मुकदमे में शामिल करने की अनुमति दे दी।

मोहनलाल ने अदालत में याचिका दायर कर अपने नाम, तस्वीर और पहचान के बिना अनुमति इस्तेमाल को रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है।

पिछली सुनवाई में अदालत ने मोहनलाल को अपना पुराना अंतरिम आवेदन वापस लेने की अनुमति दी थी और कहा था कि वह अधिक स्पष्ट जानकारी के साथ नया आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

इसके बाद अभिनेता की ओर से नया आवेदन दाखिल किया गया, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अब अदालत इस मामले में अंतरिम राहत को लेकर आदेश जारी करेगी।

यह भी पढ़ें- सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी, दिल्ली से मुंबई तक आज क्या है तेल का भाव?