CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर दिल्ली HC पहुंची IYC, कल होगी सुनवाई
Delhi HC ने IYC की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा CEC ज्ञानेश कुमार के ...और पढ़ें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय युवा कांग्रेस की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
HighLights
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईवाईसी की याचिका स्वीकार की।
सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली।
न्यायालय शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की ओर से सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील खारिज करने की बात कही है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
न्यायाधीश नितिन वासुदेव की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता संजॉय घोष ने अपनी दलील दी। यह याचिका आईवाईसी के अध्यक्ष उदय भानू चिब की ओर दायर की गई है। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद कहा कि उक्त याचिका को सुनवाई के लिए 24 घंटे में सूचीबद्ध किया जा रहा है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
आईवाईसी का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर लगे चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर वह जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके प्रदर्शन करना चाह रहे थे। मगर दिल्ली पुलिस ने उनके इस आग्रह को ठुकरा दिया।
