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11 छात्राओं से यौन उत्पीड़न में कांग्रेस सांसद को दिल्ली HC से राहत, JNU से बर्खास्तगी के आदेश पर रोक

Published: Mon, 02 Nov 2026 08:05 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद आंगोमचा बिमोल अकोइजाम की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। ...और पढ़ें

कांग्रेस सांसद को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत। फोटो: आर्काइव

कांग्रेस सांसद को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत। फोटो: आर्काइव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद आंगोमचा बिमोल अकोइजाम को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है।

हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उन्हें सेवा से बर्खास्त करने के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने अकोइजाम की याचिका पर जेएनयू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

बर्खास्तगी के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक

अकोइजाम इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद हैं और जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर थे। उनके खिलाफ मई में कम से कम 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई थीं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि प्रोफेसर बैठकों और अन्य आयोजनों के बहाने छात्राओं को अपने कैंपस स्थित आवास पर बुलाते थे और उनके साथ यौन दुर्व्यवहार का प्रयास करते थे। कुछ छात्राओं ने कक्षा में अश्लील और अनुचित टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया था।

11 छात्राओं ने दर्ज कराई थीं शिकायतें

इन शिकायतों के बाद जेएनयू ने नौ अक्टूबर को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थीं। कुलपति शांतिश्री डी पंडित के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया था कि विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति ने जांच पूरी करने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी।

समिति की रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया। वहीं, अकोइजाम ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने बर्खास्तगी के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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