नौवीं में फेल EWS छात्रा को स्कूल ने नहीं दिया एडमिशन, दिल्ली HC ने सरकार-डीओई से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने नौवीं कक्षा में फेल हुई एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की छात्रा को क्विंस ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। फाइल फोटो

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नौवीं कक्षा में फेल होने के कारण द्वारका के क्विंस वैली स्कूल द्वारा छात्रा के प्रवेश पर रोक लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।
पिता के माध्यम से एक छात्रा द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
छात्रा ने याचिका में कहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है और उसने क्विंस वैली स्कूल में नौवीं की परीक्षा दी थी, लेकिन वह फेल हो गया था। छात्रा ने कहा कि फेल होने कारण स्कूल ने उसके प्रवेश पर रोक लगा दी।
