एक्स ने हटाई CJP प्रवक्ता सौरभ दास की निजी जानकारी, अभिजीत मित्रा से दिल्ली HC ने मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास की याचिका पर कमेंटेटर अभिजीत मित्रा से जवाब मांगा है। याचिका में ...और पढ़ें

सौरभ दास की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिजीत मित्रा से मांगा जवाब। फोटो: आर्काइव
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिजीत मित्रा से जवाब मांगा
सौरव दास की निजी जानकारी सार्वजनिक करने का आरोप
एक्स ने निजी जानकारी वाले पोस्ट हटाए
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया पर निजी जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर CJP प्रवक्ता सौरव दास की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कमेंटेटर अभिजीत मित्रा से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सौरव की मूल याचिका के साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री को रोकने से संबंधी अर्जी पर अभिजीत, एक्स, गूगल सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
एक्स ने हटाई सौरभ दास की निजी जानकारी
वहीं, सुनवाई के दौरान एक्स की तरफ से पीठ को सूचित किया गया कि सौरव दास के आवास सहित निजी जानकारी वाले पोस्ट को हटा लिया गया है।
याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि अभिजीत सहित अन्य लोगों ने उनके घर का पता सार्वजनिक कर दिया था और इससे उनकी निजता, सम्मान के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
बिना अनुमति बनाया गया वीडियो: सौरभ दास
सौरव दास ने कहा है कि वह 2025 की शुरुआत से ग्रेटर कैलाश-एक में किराए पर रह रहे हैं और द पैम्फलेट के प्रतिनिधियों ने उस साझा रिहायशी परिसर में बिना अनुमति घुसकर अंदर का वीडियो बनाया और इंटरनेट मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स पर अपलोड किया।
उन्होंने कहा कि इससे उनके साथ ही उनके परिवार के सदस्यों और परिसर में रहने वाले अन्य लोगों के लिए डराने-धमकाने, परेशान करने और शारीरिक हिंसा का खतरा पैदा हुआ।
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