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CJP के 'तिरंगा मार्च' पर HC का रोक से इनकार, दिल्ली पुलिस बोली- एक्शन लेंगे

Published: Thu, 15 Oct 2026 05:17 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित सीजेपी के प्रदर्शन को रोकने के लिए अलग से आदेश देने से ...और पढ़ें

कनाॅट प्लेस में अभिजीत दीपके के प्रदर्शन पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। फोटो: आर्काइव

कनाॅट प्लेस में अभिजीत दीपके के प्रदर्शन पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. कनॉट प्लेस प्रदर्शन पर अलग से रोक नहीं लगाई

  2. दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन अदालत को दिया

  3. मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित है

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुक्रवार को प्रस्तावित सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने संगठन को रोकने का अलग से आदेश देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली पुलिस ने अदालत से सीजेपी और अभिजीत दिपके के खिलाफ कदम उठाने की बात कही है। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए

स्ट्रीट वेंडर अनिल कुमार गुप्ता ने याचिका दायर कर कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि सीजेपी ने प्रदर्शन का आह्वान किया है, लेकिन इसके लिए अनुमति नहीं ली गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने अभिजीत दिपके के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है।

इस पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सीजेपी और अभिजीत दिपके के खिलाफ कदम उठाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं।

सीजेपी को रोकने के लिए अलग आदेश की मांग

पुलिस के जवाब के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 3 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान सचिन पुरी ने पीठ से विशेष रूप से सीजेपी को प्रदर्शन करने से रोकने का आदेश देने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन होने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकेगा। इस पर पीठ ने स्पष्ट कहा कि अदालत आदेश पारित कर चुकी है और अब इस मामले में आगे दबाव न बनाया जाए।

व्यापारियों को त्योहारी सीजन में नुकसान की आशंका

याचिकाकर्ता अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रदर्शन नहीं रोका गया तो व्यापारियों को भारी नुकसान हो सकता है। याचिका में कनॉट प्लेस को दिल्ली का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बताते हुए कहा गया कि त्योहारी सीजन में प्रदर्शन से कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा।

व्यापारियों को आशंका है कि प्रदर्शन के कारण ग्राहकों की आवाजाही बाधित हो सकती है और कानून-व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो सकती है।

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