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एक्टिविस्ट नदीम खान को घर में नजरबंद करने पर दिल्ली HC ने पूछा- घर में घुसकर नजरबंद कैसे कार सकती है पुलिस?

Published: Mon, 12 Oct 2026 12:20 PM (IST)

दिल्ली HC ने एक्टिविस्ट नदीम खान को घर में नजरबंद करने के मामले में दिल्ली पुलिस से सवाल किया है। ...और पढ़ें

एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया है।

एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया है।

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस पर उठाए सवाल।

  2. एक्टिविस्ट नदीम खान को घर में नजरबंद किया।

  3. जंतर-मंतर प्रदर्शन में जाने से रोका गया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक्टिविस्ट नदीम खान को 29 सितंबर को उनके घर में नजरबंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया है।

कोर्ट ने पूछा, पुलिस किसी व्यक्ति के घर में कैसे घुस सकती है और याचिकाकर्ता को नजरबंद करने का पुलिस पास क्या कारण है? कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया है कि उसने एक्टिविस्ट नदीम खान को 29 सितंबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से क्यों रोका।

कोर्ट ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन की अनुमति न देना पुलिस का अधिकार है, लेकिन वे किसी व्यक्ति को नजरबंद नहीं कर सकते। वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने खान को हिरासत में नहीं लिया, बल्कि सिर्फ उन्हें जंतर-मंतर जाने से रोका था।

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