'विरोध-प्रदर्शन के तरीकों की बनाई जाए SOP', दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर
दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध-प्रदर्शनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू करने की मांग वाली याचिका दायर की गई है।

सीजेपी प्रदर्शन की फाइल फोटो। जागरण
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध-प्रदर्शन SOP पर याचिका दायर।
व्यापारियों को प्रदर्शनों से हुआ ₹2000 करोड़ का नुकसान।
व्यवस्थित प्रदर्शनों और तय जगहों की मांग की गई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के तरीकों पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को लागू करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है।
इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पोद्दार द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया। वहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को सूचित किया कि ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।
प्रदर्शन ऐसे हों कि किसी के काम पर न पड़े असर
हालांकि, पीठ ने कहा कि जंतर-मंतर से जुड़े अन्य मामलों के साथ इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। याचिका में कहा गया है कि हाल के दिनों में विरोध-प्रदर्शनों के कारण व्यापारियों को लगभग दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
याचिका में कहा गया कि एसओपी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का निर्देश जाए, ताकि तय जगहों पर विरोध-प्रदर्शन व्यवस्थित तरीके से हों। याचिका में कहा गया है कि विरोध-प्रदर्शन इस तरह से होने चाहिए कि व्यापारियाें सहित अन्य के काम पर असर न पड़े।
