दिल्ली HC का PepsiCo और Monster को बड़ी राहत, एनर्जी ड्रिंक लेबल वाले मौजूदा स्टॉक बेचने की मिली अनुमति
दिल्ली हाई कोर्ट ने पेप्सिको और मान्स्टर बेवरेजेज को 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल वाले अपने मौजूदा स्टॉक को बेचने की अनुमति ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल फोटो
HighLights
हाई कोर्ट ने पेप्सिको, मान्स्टर को मौजूदा एनर्जी ड्रिंक स्टॉक बेचने की अनुमति दी।
कंपनियां 'एनर्जी ड्रिंक' लेबल के तहत नए उत्पाद नहीं बना सकेंगी।
एफएसएसएआई की सख्त कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पेप्सिको और मान्स्टर बेवरेजेज के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) को आदेश दिया।
एफएसएसएआइ के आदेश के खिलाफ कंपनियों की याचिका पर अदालत ने दोनों कंपनियों को एनर्जी ड्रिंक लेबल वाले अपने मौजूदा स्टाक को बेचने की अनुमति दे दी, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि वे इस लेबल वाले और प्रोडक्ट नहीं बना सकते।
पेप्सिको और मान्स्टर ने एफएसएसएआइ के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें उन्हें एनर्जी ड्रिंक लेबल हटाने अौर पूरे भारत में फूड सेफ्टी अधिकारियों को इन प्रोडक्ट्स को जब्त करने का निर्देश भी दिया था।
पांच नवंबर तक सुनवाई स्थगित
याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि एफएसएसएआइ के आदेश पर इस हद तक रोक लगाया जा रहा है कि कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई पांच नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
साथ ही अदालत ने रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) को अपने प्रोडक्ट कैम्पा एनर्जी ड्रिंक से एनर्जी ड्रिंक लेबल हटाने का निर्देश देने संबंधी 30 जून के आदेश पर भी रोक लगा दी।
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