अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल को राहत, दिल्ली HC का LOC की तारीख और कॉपी सौंपने का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अंबानी को ...और पढ़ें

अनिल अंबानी के बेटे अंशुल अंबानी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। फोटो: आर्काइव
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने एलओसी जानकारी देने का निर्देश दिया
जय अंशुल अंबानी ने स्पष्ट विवरण की मांग की थी
एसएफआइओ को एलओसी जारी होने की तारीख बतानी होगी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अनिल अंबानी को उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी होने की तारीख और औपचारिक आदेश की प्रति की जानकारी उपलब्ध कराएं।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने उक्त आदेश जय अंशुल की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। इस अर्जी में 17 सितंबर को एक दूसरी पीठ द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने की मांग की गई थी।
एसएफआइओ ने एलओसी जारी होने की दी थी जानकारी
सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने पांच अक्टूबर को जय अंशुल को जानकारी दी थी कि चल रही जांच के कारण उनके खिलाफ एक एलओसी जारी किया गया है और वह अभी भी लागू है।
हालांकि, उनके वकील ने कहा कि वह जानकारी स्पष्ट नहीं थी और उसमें एलओसी के बारे में विशेष जानकारी नहीं बताई गई थी।
कानून के मुताबिक जानकारी देने का आदेश
उक्त तथ्यों को देखते हुए पीठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून के मुताबिक जय अंशुल को बताएं कि एलओसी कब जारी किया गया था।
साथ ही उन्हें औपचारिक आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराएं। अदालत को यह भी बताया गया कि अंशुल को यह जानकारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के बजाय सिर्फ एसएफआईओ से मिली थी।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि उक्त निर्देश में याचिका को एक प्रतिवेदन के तौर पर तय समय के अंदर जरूरी जानकारी देने के लिए कहा गया था।
यह भी कहा गया कि अदालत ने अधिकारियों को एलओसी की विशेष जानकारी देने का निर्देश नहीं दिया था। अदालत को बताया गया कि अगर जय अंशुल एसएफआईओ द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे उपलब्ध दूसरे कानूनी रास्ते अपना सकते हैं।
