ACP मनस्वी वशिष्ठ के मामले में दिल्ली HC ने क्यों नहीं लिया स्वत: संज्ञान? कहा- याचिका आने के बाद करेंगे विचार
दिल्ली हाई कोर्ट ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के वकीलों के खिलाफ कथित धमकी भरे बयान मामले में स्वतः संज्ञान लेने ...और पढ़ें

दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर सोमवार को पुलिसकर्मियों के धरना-प्रदर्शन के दौरान एक दृश्य। वीडियो ग्रैब
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने से किया इनकार।
एसीपी मनस्वी वशिष्ठ पर वकीलों को धमकी का आरोप।
कोर्ट ने वकीलों से औपचारिक याचिका दायर करने को कहा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस में तैनात एसीपी मनस्वी वशिष्ठ पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर धमकी भरी टिप्पणी की है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है।
इस मामले का उल्लेख कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांम्ब्रे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया। वहीं, बेंच ने वकीलों से औपचारिक याचिका दायर करने को कहा है। कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि याचिका दायर होने के बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा।