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एक गाड़ी के 82 ट्रैफिक चालान, 4.98 लाख रुपये बकाया; पिता-पुत्र के DL पर लटकी कार्रवाई की तलवार

Published: Sat, 10 Oct 2026 11:15 AM (IST)

पश्चिमी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पिता-पुत्र के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया ...और पढ़ें

बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पश्चिम जिला ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। प्रतीकात्मक तस्वीर

बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पश्चिम जिला ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. पश्चिमी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई।

  2. पिता-पुत्र के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निलंबित।

  3. 82 उल्लंघनों पर 4.98 लाख रुपये बकाया।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पश्चिम जिला ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। एक वाहन से जुड़े 82 यातायात उल्लंघनों के मामले में पिता-पुत्र के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) को पत्र भेजा गया है।

वाहन पर करीब 4.98 लाख रुपये के चालान बकाया हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, संबंधित वाहन का पहला यातायात उल्लंघन 28 नवंबर 2023 को दर्ज किया गया था, जबकि 82वां उल्लंघन 19 अगस्त को दर्ज हुआ। इस तरह वाहन के खिलाफ कुल 82 उल्लंघन दर्ज किए गए हैं।

पश्चिम जिला ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त रणबीर सिंह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान वाहन के पंजीकृत मालिक रामदास अहिरवार को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 के तहत नोटिस जारी किया गया। सरकारी रिकार्ड में दर्ज दिल्ली का पता और मोबाइल नंबर बदल चुके थे।

रामदास मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पलेरा क्षेत्र स्थित गांव गदारी के निवासी हैं। नोटिस के जवाब में रामदास ने बताया कि वह पहले वाहन चलाते थे, लेकिन पिछले करीब एक वर्ष से उनका बेटा मोहित कुमार अहिरवार वाहन चला रहा था। इस अवधि में हुए यातायात उल्लंघनों के दौरान भी वाहन उनके बेटे के चलाने की जानकारी दी गई।

पश्चिम जिला ट्रैफिक पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) नीरज कुमार के निर्देश और सिफारिश पर दोनों के ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में कार्रवाई के लिए टीकमगढ़ के जिला परिवहन अधिकारी को अनुरोध भेजा गया है।

पुलिस ने लाइसेंसिंग प्राधिकरण से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के तहत दोनों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या अयोग्य घोषित करने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त ने कहा कि बार-बार यातायात नियम तोड़ने वालों की पहचान कर वाहन मालिकों और चालकों की जवाबदेही तय करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।

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