जयपुर पोलो ग्राउंड पर केंद्र सरकार का कब्जा, गेट सील कर चस्पा किया नोटिस; अदालत ने भी झाड़ा पल्ला
केंद्र सरकार द्वारा जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली कराने की कार्रवाई पर अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया ...और पढ़ें

HighLights
अदालत ने जयपुर पोलो ग्राउंड खाली कराने पर रोक से इनकार किया।
केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने ग्राउंड का कब्जा लिया।
15.20 एकड़ में फैले ग्राउंड पर कार्रवाई हुई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली कराने की केंद्र सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने से अदालत ने इन्कार कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद शनिवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने 15.20 एकड़ में फैले जयपुर पोलो ग्राउंड का भौतिक कब्जा अपने हाथ में ले लिया।

पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने कहा कि चूंकि इसी तरह की राहत पहले ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से भी नहीं मिली थी, इसलिए न्यायिक अनुशासन को देखते हुए बेदखली आदेश के अमल पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
