दिल्ली की नई अदालतों का निर्माण सुस्त, ढाई साल में सिर्फ 20% काम; जजों-वकीलों को अभी करना होगा इंतजार
दिल्ली में शास्त्री पार्क, रोहिणी और कड़कड़डूमा में बन रही नई अदालत इमारतों का निर्माण कार्य ढाई साल बाद भी ...और पढ़ें

कड़कड़डुमा कोर्ट का डिजाइन। सौजन्य- दिल्ली सरकार
HighLights
नई अदालत इमारतों का निर्माण कार्य 20% ही पूरा।
शास्त्री पार्क, रोहिणी, कड़कड़डूमा में बन रही इमारतें।
दिसंबर 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य संदिग्ध।
वी के शुक्ला, नई दिल्ली। राजधानी की अदालतों में कोर्ट रूम और वकीलों के चैंबर की कमी जल्द दूर होती नहीं दिख रही है। शास्त्री पार्क, रोहिणी और
कड़कड़डूमा में बन रही बहुमंजिला अदालत इमारतों का निर्माण कार्य शुरू होने के करीब ढाई वर्ष बाद भी केवल 20 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है।
करीब 600 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं का उद्देश्य अदालतों में बढ़ते मामलों के अनुरूप आधुनिक न्यायिक ढांचा उपलब्ध कराना है। नई इमारतों में अतिरिक्त कोर्ट रूम, वकीलों के चैंबर की व्यवस्था, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जानी हैं।
समयसीमा पर काम पूरा होना मुश्किल
परियोजनाओं को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक की प्रगति को देखते हुए तय समयसीमा के भीतर काम पूरा होने पर संशय बना हुआ है। इसे लेकर जज भी इस अोर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा चुके हैं।
सूत्रों का कहना है कि गत दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन इमारतों की कार्य प्रगति को लेकर बैठक ली है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में काम में तेजी आने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि पूर्व की सरकार द्वारा फंड समय पर नहीं देने से काम में देरी हुई है।
दिल्ली में न्यायिक ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में शास्त्री पार्क, राेहिणी और कड़कड़डूमा में नई अदालत इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का शिलान्यास 2024 को तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया था।
इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा कराया जा रहा है।
दिल्ली में नई जिला अदालतों का निर्माण: प्रमुख जानकारी
| परियोजना | मुख्य जानकारी |
|---|---|
| जिला अदालत परिसर, सेक्टर-26 रोहिणी |
|
| जिला अदालत, शास्त्री पार्क |
|
| कड़कड़डूमा जिला अदालत |
|
यह भी पढ़ें- No इंश्योरेंस-No फ्यूल: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश
यह भी पढ़ें- पर्यावरण मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्देश, केंद्र सरकार बनाएगी एक समान नियम
