लापरवाही से गई DDA इंजीनियर की जान, पटियाला हाउस कोर्ट का बीमा कंपनी को 1.43 करोड़ मुआवजा देने का आदेश
पटियाला हाउस स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले डीडीए के कार्यकारी अभियंता प्रवीण कुमार ...और पढ़ें

1.43 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश। फोटो: आर्काइव
HighLights
DDA इंजीनियर प्रवीण जैन के परिवार को 1.43 करोड़ का मुआवजा
पटियाला हाउस कोर्ट ने बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया
लर्निंग लाइसेंस चालक की लापरवाही से हुआ था सड़क हादसा
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के कार्यकारी अभियंता प्रवीण कुमार जैन के परिवार को ब्याज सहित करीब 1.43 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
इसमें पत्नी को 20 लाख रुपये तुरंत जारी करने और शेष राशि 60 मासिक किस्तों वाली सावधि जमा में रखने का आदेश दिया गया।
परिवार को मिलेगा 1.43 करोड़ रुपये मुआवजा
अधिकरण ने बीमा कंपनी को मुआवजे की रकम पहले जमा करने और बाद में कार के चालक व मालिक से वसूली करने का अधिकार दिया है।
अधिकरण के पीठासीन अधिकारी डाॅ. अभिलाष मल्होत्रा ने कहा कि हादसा कार चालक गुलफाम की लापरवाही से हुआ था। 17 सितंबर 2022 को आरके पुरम में सीएनजी पंप के पास उसकी कार ने खड़ी डीटीसी बस को पीछे से टक्कर मार दी थी।
कार में आगे की यात्री सीट पर बैठे प्रवीण जैन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान 20 सितंबर को उनकी मौत हो गई।
लर्निंग लाइसेंस पर चला रहा था कार
सुनवाई के दौरान चालक ने स्वीकार किया कि उसके पास लर्निंग लाइसेंस था और ब्रेक दबाने के बजाय उसने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया था। बाद में उसने बस के अचानक रुकने की बात कही।
अधिकरण ने उसके बयानों को विरोधाभासी माना। यह भी पाया कि चालक के साथ वैध स्थायी लाइसेंस वाला प्रशिक्षक नहीं था।
यह भी पढ़ें- दिल्ली की कृषि मंडियों में सीएम रेखा गुप्ता ने किया 4 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास, किसानों का होगा फायदा
