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फ्लाइट छूटने पर यात्री को 71000 का मुआवजा, उपभोक्ता आयोग का बड़ा आदेश; चेक-इन में देरी का नहीं मिला सबूत

Published: Thu, 05 Nov 2026 05:06 PM (IST)

दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने एक यात्री को फ्लाइट छूटने पर एयरलाइन को ₹71,587 का भुगतान करने का आदेश दिया है। ...और पढ़ें

फ्लाइट छूटने पर यात्री को देना होगा मुआवजा, उपभोक्ता आयोग का आदेश। फोटो: सांकेतिक

फ्लाइट छूटने पर यात्री को देना होगा मुआवजा, उपभोक्ता आयोग का आदेश। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. एयरलाइन को यात्री को ₹71,587 का भुगतान करने का आदेश।

  2. एयरलाइन यात्री की देरी सीसीटीवी फुटेज से साबित नहीं कर सकी।

  3. यात्री की फ्लाइट स्टाफ की लापरवाही से छूटने का आरोप।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट छूटने के मामले में नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन को यात्री को 71,587 रुपये देने का आदेश दिया है।

आयोग ने कहा कि एयरलाइन यात्री के चेक-इन काउंटर पर देरी से पहुंचने का कोई ठोस सुबूत पेश नहीं कर सकी। एयरलाइन ने इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध नहीं कराई।

एयरलाइन को 71,587 रुपये देने का आदेश

आयोग की अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्य बारीक अहमद की पीठ ने यात्री की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। आयोग ने कहा कि एयरलाइन यात्री के देर से पहुंचने के दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी।

ऐसे में आयोग ने दूसरी टिकट के 11,587 रुपये लौटाने, मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा व मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया।

ग्राउंड स्टाफ की लापरवाही से छूटी फ्लाइट

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ की लापरवाही और गलत जानकारी के कारण उसकी फ्लाइट छूट गई। इसके बाद उसे उसी दिन दूसरी टिकट खरीदनी पड़ी।

शिकायत के अनुसार, यात्री ने 22 जून 2025 को दिल्ली से बेंगलुरु जाने और 28 जून को वापस लौटने के लिए टिकट बुक कराई थी। उसकी फ्लाइट सुबह 6:45 बजे की थी और वह सुबह करीब 5:45 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया था।

आरोप है कि ग्राउंड स्टाफ ने चेक-इन प्रक्रिया में 45 मिनट से अधिक की देरी की। इस दौरान उसे फ्लाइट पूरी तरह बुक होने की गलत जानकारी देकर हेल्प डेस्क पर भेज दिया गया। स्टाफ के व्यवहार को भी उसने असहयोगपूर्ण बताया।

दूसरी टिकट के लिए खर्च करने पड़े 11,587 रुपये

जरूरी बैठक में शामिल होने के लिए यात्री को उसी दिन 11,587 रुपये खर्च कर दूसरी टिकट खरीदनी पड़ी। उसने वापसी के समय भी परेशानी होने का आरोप लगाया।

एयरलाइन ने बचाव में कहा कि यात्री सुबह 6:10 बजे चेक-इन काउंटर पर पहुंचा था, इसलिए उसे नो-शो घोषित किया गया था।

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