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थैंक्यू अदालत... विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत पर आई बबीता फोगात की पहली प्रतिक्रिया

Published: Sun, 24 May 2026 02:48 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले एशियाई खेल 2026 के चयन परीक्षणों में भाग लेने की अनुमति दी है।

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट। जागरण

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट। जागरण

HighLights

  1. विनेश फोगाट को एशियाई खेल 2026 ट्रायल में भाग लेने की अनुमति।

  2. दिल्ली हाई कोर्ट ने WFI की चयन नीति को भेदभावपूर्ण बताया।

  3. बबीता फोगाट ने अदालत के फैसले को सही ठहराया, स्वागत किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले एशियाई खेल 2026 के चयन परीक्षणों में भाग लेने की अनुमति दी गई है। भाजपा नेता बबीता फोगाट ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) द्वारा विनेश को 26 जून तक घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए अयोग्य घोषित करने के बाद आया है। पूर्व पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने कहा, 'अदालत का फैसला सही है'।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, बबीता फोगाट ने कहा, 'मैं अदालत के फैसले को स्वीकार करती हूं, और अदालत का फैसला सही है। मामला चाहे जो भी हो, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। अदालत से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए हमें अदालत के फैसले का स्वागत करना चाहिए और अदालत को धन्यवाद देना चाहिए।'

कोर्ट ने विनेश फोगाट को दी बड़ी राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने विनेश फोगाट को वर्ष 2026 एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की चयन नीति भेदभावपूर्ण और बहिष्करणकारी है, क्योंकि इसमें मातृत्व अवकाश के बाद वापसी करने वाली प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के लिए कोई विशेष विवेकाधिकार नहीं रखा गया।

यह भी पढ़ें- विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मातृत्व अवकाश के बाद एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में मिली एंट्री

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने 22 मई को पारित आदेश में कहा कि विनेश फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले चयन ट्रायल में भाग लेने दिया जाए।