आप विधायक अमानतुल्लाह खान को फौरी राहत, दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितता के केस में 11 के खिलाफ फैसला टला
दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि राउज एवेन्यू ...और पढ़ें

आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ फैसला टला। फोटो: आर्काइव
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में अनियमितताओं से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को फिलहाल राहत मिली है।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में फैसला सुनाने की तारीख टाल दी। अब अदालत 28 नवंबर को फैसला सुनाएगी।
28 नवंबर को सुनाया जाएगा फैसला
विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने फैसले की घोषणा स्थगित कर दी। मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें 17 अक्टूबर को पूरी हो चुकी थीं।
13 लोगों को बनाया गया है आरोपी
सीबीआई ने इस मामले में अमानतुल्लाह खान, दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) महबूब आलम समेत कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया है।
आरोप है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए खान ने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने करीबी लोगों व रिश्तेदारों की नियमों के विरुद्ध नियुक्तियां कीं।
इसके अलावा बोर्ड की संपत्तियों को पट्टे पर देने में भी अनियमितताओं के आरोप हैं। सीबीआई के अनुसार, ये अनियमितताएं अमानतुल्लाह खान के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष रहने के दौरान हुई थीं।
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