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गाजियाबाद : तिहरे हत्याकांड में चार को मिली फांसी की सजा

11 वर्ष पूर्व प्लाट के विवाद में मां व दो बेटों की गला काटकर हत्या करने वाले चार दोषियों को विशेष अदालत ने क्रूरतम अपराध मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। हत्याकांड में शामिल दोषी मौसेरे भाई और उसके साथी हैं।

By Amit MishraEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2015 04:51 PM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2015 04:22 PM (IST)

गाजियाबाद। 11 वर्ष पूर्व प्लाट के विवाद में मां व दो बेटों की गला काटकर हत्या करने वाले चार दोषियों को विशेष अदालत ने क्रूरतम अपराध मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। हत्याकांड में शामिल दोषी मौसेरे भाई और उसके साथी हैं।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि 11 फरवरी 2004 को साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन के रामलीला मैदान के पास कूड़े के ढेर में तीन सिर कटे शव पड़े थे। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे विकास बजाज नाम के शख्स ने पुलिस को सूचना दी।

शव की शिनाख्त करने के दौरान एक शव के बनियान के नीचे महेश नाम की पर्ची मिली थी, जांच के दौरान पता चला कि शव केशव (25) , उसकी मां कालिया देवी (50) व साथ में रहने वाले हरी की थी।

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जांच अधिकारी जेपी यादव ने जांच की तो पता चला कि उत्तराखंड का रहने वाला सुखदेव हिस्ट्रीशीटर था, वह कई मुकदमों में वांछित था। उसने मां व भाई को सुरक्षित रखने के लिए साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में एस-4 प्लॉट नंबर 725 अपने मौसी के भाई पवन के नाम रजिस्ट्री कराई, इसी प्लॉट में मां व भाई और हरी एक साथ रहने लगे।

गैंगवार के चलते सुखदेव की उत्तराखंड में हत्या हो गई। इसके बाद पवन नाम के सख्स ने प्लाट पर कब्जा करने के लिए अपने भाई विनोद, द्वारिका व चंद्र देव के साथ मिलकर 10 फरवरी की रात तीनों के सिर काटकर हत्या कर दी।

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पवन व विनोद के गिरफ्तार होने पर पुलिस ने तीनों का सिर भी बरामद कर लिया था, बाद में अन्य दोनों अभियुक्त द्वारिका व चंद्र देव भी गिरफ्तार हुए और चारों का एक साथ विशेष अदालत में मुकदमा चला।

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