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अपनी एक्स की शादी में 'गिफ्ट बम' देने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सजा, धमाके में गई थी दूल्हे और उसके भाई की जान

Published: Wed, 19 Aug 2026 10:00 AM (IST)

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम की एक अदालत ने गिफ्ट बम से दूल्हे और उसके भाई की हत्या के मामले में 33 वर्षीय सरजू मरकाम को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

एक्स की शादी में बम गिफ्ट करने वाले को मिली उम्रकैद की सजा। (प्रतीकात्मक तस्वीर।)

एक्स की शादी में बम गिफ्ट करने वाले को मिली उम्रकैद की सजा। (प्रतीकात्मक तस्वीर।)

HighLights

  1. गिफ्ट बम से दूल्हे और भाई की हत्या का मामला।

  2. सरजू मरकाम को कबीरधाम कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद।

  3. शादी में होम थिएटर में छिपाया गया था विस्फोटक।

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम की एक अदालत ने गिफ्ट बम से हत्या के एक चौंकाने वाले मामले में 33 साल के व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसने शादी में तोहफे के तौर पर होम थिएटर में छिपाकर विस्फोटक दिया था, जिससे दूल्हे और उसके भाई की ब्लास्ट में मौत हो गई थी।

अभियोजन पक्ष ने सरजू मरकाम को एक ठुकराए हुए प्रेमी के तौर पर पेश किया, जिसे उस महिला ने दूल्हे से शादी करने के लिए ठुकरा दिया था। 3 अप्रैल, 2023 को रेंगाखार के चमारी गांव में हुए धमाके में दूल्हे हेमेंद्र मेरावी और उसके भाई राजकुमार की मौत हो गई थी। इस धमाके में एक नाबालिग समेत पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और घर की छत व दीवारें भी ढह गई थीं।

क्या है मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मध्य प्रदेश के रहने वाले मरकाम ने पहले मैकेनिक के तौर पर काम किया था और उसे एक ड्रिलिंग फर्म में विस्फोटक संभालने का अनुभव भी था। हेमेंद्र के साथ महिला की शादी से नाराज होकर मरकाम ने गनपाउडर, अमोनियम नाइट्रेट और पेट्रोल का इस्तेमाल करके एक विस्फोटक मिश्रण तैयार किया। उसने इस विस्फोटक को मध्य प्रदेश के बालाघाट की एक दुकान से खरीदे गए होम थिएटर सिस्टम में भर दिया।

जब हेमेंद्र और उसके भाई ने होम थिएटर को पावर सॉकेट में लगाया तो उसमें धमाका हो गया। गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि हुई कि मरकाम ने तोहफे को पैक किया और मोटरसाइकिल से शादी की जगह पर लाया और फिर उसे आंगन में छोड़ दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मरकाम उस महिला से प्यार करता था जिसने बाद में 31 मार्च, 2023 को हेमेंद्र से शादी कर ली थी। शादी वाले दिन मार्कम ने फोन पर हेमेंद्र से बात की थी और उसे उस महिला के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया था। पुलिस के मुताबिक, उस बातचीत के दौरान हेमेंद्र ने मरकाम के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद उसने बदला लेने का फैसला किया।

अदालत ने ठहराया दोषी

कॉल रिकॉर्ड से पुष्टि हुई कि शादी से पहले मरकाम का पीड़िता से संपर्क था। 14 अगस्त के अपने आदेश में कबीरधाम के एडिशनल सेशन जज गीतेश कुमार कौशिक ने हेमेंद्र और उसके परिवार को मारने के लिए विस्फोटक लगाने का दोषी ठहराया। मरकाम को हत्या, हत्या की कोशिश और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत अपराधों जैसे कई मामलों में दोषी ठहराया गया।

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