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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 29, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Crime News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अपहरण कर नाबालिग से किया दुष्कर्म, पुलिस ने दो युवकों को किया गिरफ्तार

By Edited By: Ajay Singh
Published: Thu, 29 Dec 2022 03:36 PM (IST)

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ...और पढ़ें

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

रायपुर, एएनआई। भारत जैसे देश में दुष्कर्म और अपहरण जैसी घटनाएं मानों बहुत आम सी हो गई है। ऐसी ही घटना छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिलें से सामने आई है। जहां पहले दो युवकों ने नाबालिग लड़की का अपहरण किया फिर बाद में उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। हालांकि पुलिस ने इस घटना पर कड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों की पहचान जिले की लूंद्रा तहसील के जमडीह गांव निवासी विमलेश खेस और रोहित मिंज के रूप में हुई है.

पीड़िता के बयान पर पुलिस ने किया मामला दर्ज

सीतापुर के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) ध्रुवेश कुमार जायसवाल ने कहा कि 22 दिसंबर को थाने में एक शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। नियम कानून के अनुसार पुलिस ने धारा 363 (अपहरण) और 367 (व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी।

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धारा 376 और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज करने के बाद आरोपी की तफतीश शुरू कर दी थी और आरोपी को पुलिस ने ढूंढ निकाला था। पुलिस ने आरोपियों से घटना के संबंध में कड़ी पूछताछ की थी। हालांकि पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। एसडीओपी जायसवाल ने कहा कि अपराध के साक्ष्य के बाद पुलिस ने मामले में धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5, 6 को बढ़ा दिया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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