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    घुमाने के बहाने किया 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों ने कबूला जुर्म

    By Edited By: Praveen Prasad Singh
    Updated: Thu, 29 Dec 2022 06:56 PM (IST)

    अंबिकापुर के सीतापुर थाना क्षेत्र में 13 साल की मासूम बच्ची को घुमाने का झांसा देकर दो आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मासूम बच्ची को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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    घुमाने के बहाने किया 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म

    अंबिकापुर, जेएनएन। सीतापुर थाना क्षेत्र से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है जहां 13 साल की मासूम बच्ची को दो युवक घुमाने के बहाने ले गए और फिर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

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    आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म

    पुलिस की पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला है। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों रोहित मिंज और बिमलेश खेस को कोर्ट में पेश किया।

    बच्ची को झांसा देकर ले गए थे आरोपी

    सीतापुर थाने की रहने वाली मासूम बच्ची 22 दिसंबर की सुबह अपने घर के पास मौजूद थी। तभी दोनों आरोपी रोहित मिंज और बिमलेश खेस बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे। इसके बाद आरोपियों ने बच्ची को घुमाने का झांसा दिया और उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद बच्ची लौटी नहीं तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

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    बच्ची के नहीं मिलने पर परिजनों ने थाने का रुख किया और लापता होने की रिपोर्ट लिखाई। जिसके तत्काल बाद अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर डा. ध्रुवेश जायसवाल के नेतृत्व में थाना प्रभारी सीतापुर शिशिरकांत सिंह ने टीम के साथ जांच शुरू की। गांव में पूछताछ के दौरान पता चला कि किशोरी को रोहित और बिमलेश के साथ देखा गया था। इसके आधार पर पुलिस ने दोनों संदिग्धों की तलाश शुरू की। पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने उनके ठिकाने पर दबिश दी। बच्ची भी वहां मौजूद थी।

    बच्ची को आरोपियों के कब्जे से छुड़ाने के बाद पूछताछ की गई। इस दौरान बच्ची ने बताया कि दोनों आरोपियों ने उसे बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने भी जुर्म कबूल किया। ऐसे में पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 376(घ) भादवि, पोक्सो एक्ट की धारा 5(ठ), छह के तहत कार्रवाई की। दोनों आरोपितों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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