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रेल यात्री कृपया ध्यान दें: आपकी कन्फर्म टिकट पर कोई और कर सकता है यात्रा

अगर आप चाहें तो आप अपने पारिवारिक सदस्य को अपनी टिकट ट्रांसफर कर उसे यात्रा पर भेज सकते हैं

By Praveen DwivediEdited By: Published: Sun, 08 Jul 2018 01:12 AM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2018 06:55 AM (IST)
रेल यात्री कृपया ध्यान दें: आपकी कन्फर्म टिकट पर कोई और कर सकता है यात्रा
रेल यात्री कृपया ध्यान दें: आपकी कन्फर्म टिकट पर कोई और कर सकता है यात्रा

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। इंडियन रेलवे से जुड़े ऐसे काफी सारे नियम हैं जिनसे अभी तक करोड़ों रेल यात्री अनजान हैं। साल 1990 में रेलवे से जुड़ा एक नियम उन यात्रियों को सहूलियत देता है जिन्हें किसी कारणवश अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है, लेकिन वो अपनी जगह किसी दूसरे को यात्रा पर भेजना चाहते हैं। इस नियम में 1997 और 2002 में दो बार संशोधन हो चुका है। हम अपनी इस खबर में आपको रेलवे से जुड़े इसी नियम के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

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क्या है नियम का फायदा?

कभी-कभी ऐसा भी होता है जब आपके पास रेलवे की कन्फर्म टिकट होती है, लेकिन किसी कारणवश आपको यात्रा कैंसिल करनी पड़ जाती है, ऐसे में अगर आप अपनी जगह किसी और को भेजना चाहें वो वह (आपकी टिकट) टिकट उसके नाम ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि आपको यह काम यात्रा के 48 घंटे पहले करना होगा। यानी अगर आप चाहें तो आप अपने पारिवारिक सदस्य को अपनी टिकट ट्रांसफर कर उसे यात्रा पर भेज सकते हैं।

जानिए टिकट ट्रांसफर कराने से जुड़े नियम:

  • इंडियन रेलवे के मुताबिक स्टेशनों के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को रेलवे प्रशासन की ओर से टिकट ट्रांसफर करने के लिए अधिकृत किया गया है। मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक किसी सीट या बर्थ पर यात्रा करने वाले यात्री के नाम में बदलाव कर सकता है।
  • अगर कन्फर्म टिकट वाला व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो उसे ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले तक ट्रांसफर के लिए लिखित में आवेदन देना होगा।
  • आप अपना टिकट सिर्फ अपने पारिवारिक सदस्यों को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मां, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इस ट्रिकट को ट्रांसफर कराने की इजाजत नहीं है। हालांकि इसके लिए टिकट होल्डर को ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन देना होगा।
  • अगर यात्री छात्र है (जिसके पास कन्फर्म टिकट है) और अगर वह किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पा रहा है तो वह किसी छात्र (स्टूडेंट) को ही अपनी टिकट ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए उसे ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंटे पहले इसके लिए आवेदन करना होगा।
  • वहीं अगर आप किसी ग्रुप में सफर करने वाले हैं और अचानक आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है तो आप 48 घंटे पहले आवेदन कर अपने टिकट को किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं।
  • नेशनल कैडिट कोर के सदस्य भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, वो 24 घंटे पहले (ट्रेन के डिपार्चर से) आवेदन कर अपने टिकट को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं।

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