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PPF Account खुलवा सकते हैं ऑनलाइन; जान लीजिए क्या है प्रोसेस, ब्याज की दर और अन्य विवरण

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश में काफी लोकप्रिय सेविंग इंस्ट्रुमेंट है। वेतनभोगी लोगों का एक बड़ा तबका इस फंड में निवेश करता है। इसके कई कारण हैं। इनमें इस फंड को एक्जेम्ट एक्जेम्ट और एक्जेम्ट का प्राप्त दर्जा अपेक्षाकृत ऊंची ब्याज दर शामिल हैं।

By Ankit KumarEdited By: Published: Tue, 09 Feb 2021 01:44 PM (IST)Updated: Wed, 10 Feb 2021 07:02 AM (IST)
PPF Account खुलवा सकते हैं ऑनलाइन; जान लीजिए क्या है प्रोसेस, ब्याज की दर और अन्य विवरण
सरकार हर तिमाही से पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के लिए ब्याज की दर तय करती है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश में काफी लोकप्रिय सेविंग इंस्ट्रुमेंट है। वेतनभोगी लोगों का एक बड़ा तबका इस फंड में निवेश करता है। इसके कई कारण हैं। इनमें इस फंड को एक्जेम्ट, एक्जेम्ट और एक्जेम्ट का प्राप्त दर्जा, अपेक्षाकृत ऊंची ब्याज दर और इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट शामिल हैं। इस समय पीपीएफ पर 7.10 फीसद का ब्याज मिल रहा है। पारंपरिक तौर पर बैंकों या डाकघरों में पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है। हालांकि, ऑनलाइन बैंकिंग के प्रसार वाले इस समय में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। 

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(यह भी पढ़ेंः सरकार की राजकोषीय घाटे पर पैनी नजर, चालू वित्त वर्ष में 9.5 फीसद पर पहुंच जाने का अनुमान : वित्त मंत्री) 

कई बैंक देते हैं ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की सुविधा

HDFC Bank, Axis Bank जैसे लीडिंग प्राइवेट बैंक और केनरा बैंक सहित कई सरकारी बैंक निवेशकों को ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। इसके लिए आप अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल एप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।  

पीपीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज (Interest on PPF)

आप किसी भी फंड में निवेश करने से पहले रिटर्न पर सबसे ज्यादा गौर करते हैं। सरकार हर तिमाही से पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के लिए ब्याज की दर तय करती है। इस समय पीपीएफ पर 7.10 फीसद की दर से ब्याज मिल रहा है। यह दर जुलाई, 2020 से बनी हुई है। 

पीपीएफ पर टैक्स छूट (Tax Dedudction on PPF)

अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त इस फंड में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स मुक्त है। इसी तरह मेच्योरिटी पर मिलने वाली कुल रकम भी टैक्स मुक्त है। 

निवेश की सीमा

इस बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति एक वित्त वर्ष में इस फंड में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकता है। इस फंड की मेच्योरिटी की अवधि 15 साल की होती है। 15 साल तक लगातार अंशदान के बाद आप 5-5 साल के लिए निवेश की समयसीमा को बढ़वा सकते हैं।  

(यह भी पढ़ेंः बैंकिंग सेवा से जुड़ी शिकायतों में इजाफा, शिकायतों के निपटारे में भी अधिक समय लगने लगा: RBI) 


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