सर्च करे
Home
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

वेज सिलिंग बढ़ने के बाद नौकरी बदलने पर घट सकती है पेंशन! कंपनी छोड़ते ही सबसे पहले करें ये काम

Published: Tue, 06 Oct 2026 10:54 AM (IST)

Why to Transfer PF Account: नौकरी बदलने पर पीएफ निकालने से आपकी पेंशन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे ...और पढ़ें

वेज सिलिंग बढ़ने के बाद नौकरी बदलने पर घट सकती है पेंशन! कंपनी छोड़ते ही सबसे पहले करें ये काम

वेज सिलिंग बढ़ने के बाद नौकरी बदलने पर घट सकती है पेंशन! कंपनी छोड़ते ही सबसे पहले करें ये काम

HighLights

  1. नौकरी बदलने पर पीएफ निकालने से पेंशन पर नकारात्मक असर पड़ता है।

  2. ईपीएफ और ईपीएस के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है।

  3. पुरानी सर्विस को नए खाते से जोड़ने के लिए फॉर्म 13 भरें।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। जब भी हम नौकरी बदलते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि पुरानी कंपनी का पीएफ निकाल लें या फिर ट्रांसफर करवा लें? कई लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे पीएफ निकाल लेते हैं (PF Account Transfer) और सोचने हैं कि अकाउंट खाली करने से वो बंद हो जाएगा। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है! आइए आज समझते हैं कि नौकरी बदलने पर अकाउंट ट्रांसफर करवाना जरूरी क्यों होता है।

EPF और EPS में क्या फर्क है?

EPF मतलब कर्मचारी भविष्य निधि, जहां आपका और कंपनी का योगदान जमा होता है और उस पर ब्याज मिलता है। इसी अकाउंट को पीएफ अकाउंट कहा जाता है, जिसमें रिटायरमेंट फंड जमा होता और ये अकाउंट इमरजेंसी में भी काम आ सकता है।

वहीं दूसरी ओर EPS यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना, इसका काम आपकी नौकरी के समय का हिसाब रखना है। आप जितने लंबे समय तक नौकरी करेंगे, रिटायरमेंट पर मंथली पेंशन उतनी ही ज्यादा मिलेगी।

PF निकालने से क्या होता है?

जब आप अपना EPF बैलेंस निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी EPS की सर्विस हिस्ट्री अपने आप ट्रांसफर हो गई। नियमों के हिसाब से, मंथली पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस करना जरूरी है। अगर नौकरी बदलते वक्त आपने पुरानी सर्विस को नए खाते में नहीं जोड़ा, तो आपकी कुल नौकरी के साल अधूरे दिख सकते हैं। जिसका सीधा असर आपकी रिटायरमेंट पेंशन पर पड़ेगा और हो सकता है कि आपको कम पेंशन मिले।

बाद में अकाउंट हो सकता है ट्रांसफर?

इसका सीधा जवाब है हां! अगर आपने पुराने अकाउंट से पीएफ निकाल लिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप EPFO के मेंबर पोर्टल पर Form 13 भरकर अपनी पुरानी सर्विस को नए खाते में बाद में भी जुड़वा सकते हैं।

ये भी पढ़ें: शेयर बाजार से डर लगता है? तो पोस्ट ऑफिस की ये 5 धांसू स्कीम्स बनाएंगी आपको मालामाल, ये रही पूरी डिटेल