PF खाते में पड़े हैं ₹2 लाख, जरूरत पड़ने पर कितना निकाल सकेंगे आप? जानिए पूरा नियम
EPF Withdrawal calculation: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPF स्कीम 2026 के तहत PF निकासी के नियमों को आसान ...और पढ़ें

PF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं आप?
HighLights
12 महीने की सदस्यता के बाद निकासी संभव।
₹2 लाख PF पर ₹1.5 लाख तक निकालें।
शिक्षा, शादी, इलाज के लिए आसान निकासी।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड यानी PF सिर्फ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम नहीं है, बल्कि जरूरत के समय आर्थिक मदद का जरिया भी है। अचानक मेडिकल खर्च आ जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए हों या परिवार में शादी हो, तो PF खाते में जमा रकम काम आ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की EPF Scheme 2026 के तहत निकासी के नियमों को आसान बनाया गया है। अब पात्र कर्मचारी 12 महीने की सदस्यता पूरी करने के बाद कई जरूरी कामों के लिए PF से पैसा निकाल सकते हैं।
मान लीजिए आपके PF खाते में 2 लाख रुपये जमा हैं। ऐसे में कितनी रकम निकाल पाएंगे, कितना पैसा खाते में बचाना होगा और किन जरूरतों के लिए निकासी की अनुमति है? आइए समझते हैं पूरा गणित।
₹2 लाख के PF बैलेंस पर समझिए कैलकुलेशन
नए नियमों के तहत पात्रता और निकासी की संबंधित शर्तें पूरी होने पर 75% तक रकम निकालने का उदाहरण समझ सकते हैं।
- PF खाते में कुल जमा रकम: ₹2,00,000
- 75% निकासी: ₹1,50,000
- खाते में बची रकम: ₹50,000
यानी 2 लाख रुपये के बैलेंस का 75% निकालने पर 1.50 लाख रुपये मिलेंगे और 50 हजार रुपये खाते में बचेंगे। नए नियमों में आंशिक निकासी के बाद PF खाते में कम से कम 25% बैलेंस बनाए रखने का प्रावधान भी है। इसका मकसद यह है कि कर्मचारी जरूरत के समय पैसा निकाल सकें, लेकिन रिटायरमेंट के लिए पूरी बचत खत्म न हो जाए।
12 महीने पूरे होने पर निकाल सकते हैं PF का पैसा
EPF Scheme 2026 में आंशिक निकासी के लिए सदस्यता की अवधि को आसान बनाया गया है। ज्यादातर पात्र जरूरतों के लिए कर्मचारी को EPF सदस्यता के 12 महीने पूरे करने होंगे। इससे पहले अलग-अलग जरूरतों के लिए सेवा अवधि की अलग-अलग शर्तें थीं।
पढ़ाई के लिए 10 बार निकाल सकते हैं पैसा
नए नियमों के तहत कर्मचारी अपनी या पात्र परिवार के सदस्यों की शिक्षा के लिए PF से एडवांस ले सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल सदस्यता की पूरी अवधि में अधिकतम 10 बार किया जा सकता है।
शादी के लिए 5 बार मिलेगी निकासी की सुविधा
कर्मचारी अपनी शादी या पात्र परिवार के सदस्यों की शादी के खर्च के लिए भी PF से रकम निकाल सकते हैं। इस श्रेणी में सदस्यता की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम पांच बार निकासी की सुविधा है।
इलाज और घर के खर्च के लिए भी निकाल सकते हैं PF
नए नियमों में मेडिकल जरूरतों को भी शामिल किया गया है। कर्मचारी खुद या परिवार के पात्र सदस्यों के इलाज के लिए PF से एडवांस ले सकते हैं। इसके अलावा घर खरीदने, फ्लैट या प्लॉट लेने, मकान बनवाने, होम लोन चुकाने और घर की मरम्मत जैसे कामों के लिए भी निर्धारित शर्तों के तहत निकासी की सुविधा है। बता दें कि नियमों के अनुसार आप इस केस में 5 बार पैसा निकाल सकते हैं।
नौकरी छूटने पर कब निकाल पाएंगे पूरा PF?
नौकरी छूटने की स्थिति में PF निकासी के नियम अलग हैं। EPF Scheme 2026 के तहत बेरोजगारी की स्थिति में 75% तक PF बैलेंस निकालने की सुविधा है। पूरी रकम निकालने के लिए सामान्य तौर पर लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहने की शर्त लागू होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे निर्धारित रिटायरमेंट या स्थायी अक्षमता, में अलग नियम लागू हो सकते हैं।
