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Business Idea: फूड आयटम्स बेचने वाले नोट करें 4 जरूरी बातें नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई, आसान भाषा में पूरा प्रोसेस

Published: Thu, 23 Apr 2026 07:48 PM (GMT+05:30)

Food Processing का व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए 4 महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालता है, ताकि कानूनी कार्रवाई से ...और पढ़ें

Food Processing Unit से जुड़ी जरूरी जानकारियां

Food Processing Unit से जुड़ी जरूरी जानकारियां

HighLights

  1. PMFME पोर्टल पर खाद्य इकाई का पंजीकरण करें।

  2. FSSAI लाइसेंस प्राप्त करना व्यवसाय के लिए अनिवार्य है।

  3. GST पंजीकरण और लाइसेंस का नवीनीकरण भी आवश्यक है।

नई दिल्ली| भारत सरकार नए स्टार्टअप्स और बिजनेस प्लान्स (Business Plans) को खूब प्रमोट कर रही है। सरकार का ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं है बल्कि प्रोसेसिंग बढ़ाने पर भी है। अगर आप भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप खाने-पीने से जुड़ी कोई भी चीज बनाकर बिजनेस कर रहे हैं तो खास 4 बातें जान लीजिए नहीं तो आपके ना सिर्फ एक्शन लिया जा सकता साथ ही पूरी यूनिट भी सील की जा सकती है।

इन चार बातों का रखें ध्यान

खाद्य पदार्थों से जुड़ा कारोबार लोगों की हेल्थ से जुड़ा मामला है इसलिए किसी तरह की ढील नहीं बरतनी चाहिए। बड़े या छोटे किसी भी स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर बिजनेस कर रहे हैं तो नीचे बताई गई चार जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा।

फूड प्रोसेसिंग प्लांट का रजिस्ट्रेशन

अपने प्लांट में काम शुरू करने से पहले इसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आइए अप्लाई करने का तरीका भी समझ लेते हैं।

  • सबसे पहले PMFME की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
  • राइट साइड में लॉगइन का ऑप्शन दिखेगा, Applicant registration पर क्लिक करें
  • यहां NEW USER REGISTRATION दिखेगा, फार्म भरें
  • सारी डिटेल के बाद नीचे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें, फार्म भर जाएगा

FSSAI लाइसेंस जरूरी है

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लायसेंस लिए बिना काम शुरू ना करें। बता दें कि इसके लिए तीन तरह के बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन होते हैं. ये आपके सालाना बिजनेस के टर्न ओवर पर निर्भर करता है. लायसेंस के लिए foscos.fssai.gov.in पर अप्लाई करें।

  • वेबसाइट पर जाते ही apply for new license पर क्लिक करें
  • उसके बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे आप जनरल पर क्लिक करें
  • आगे बढ़ने पर आपको अपना राज्य चुनने का ऑप्शन दिखेगा, फिल करें
  • इसके बाद आपके बिजनेस के हिसाब से कई ऑप्शन मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक करें
  • यहां आपको किस तरह के फूड को प्रोसेस करना है वो ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट करें
  • उसके बाद सालाना टर्नओवर का अनुमानित अमाउंट सिलेक्ट कर अप्लाई करें
  • अप्लाई के बाद 14 अंकों का कोड मिलेगा, जिसे बिक्री के समय पैकिंग वाली पैकेट में छापना जरूरी है

GST रजिस्ट्रेशन भी जरूरी

बिजनेस करने के लिए PMFME के तरह फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने के बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है। इससे आपकी कमाई और लागत का पूरा डेटा पारदर्शी होगा और आप किसी तरह की वित्तिय अनियमितता जैसी कानूनी समस्याओं से बच सकेंगे।

लाइसेंस रिन्यूअल जरूर कराएं

FSSAI का लायसेंस लेने के बाद आप अचार, पापड़, नमकीन, भुजिया और मिक्चर, दूध से बने प्रोडक्ट्स, मिठाइयां, नॉनवेज फूड आयटम्स जैसी चीजें बना सकते हैं. इसके अलावा बेकरी और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट और कई तरह की ड्रिंक्स बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन FSSAI का लायसेंस एक निश्चित अवधि के लिए ही होता है। आमतौर 1-5 साल के लिए बनाए जाते हैं, अवधि के साल अलग-अलग हो सकते हैं। अगर आपके लायसेंस की अवधि खत्म हो रही है तो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 180 दिन पहले से ही आवेदन कर सकते हैं।

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