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    Income Tax: 31 दिसंबर तक भी नहीं भरा ITR, अभी भी है मौका इस तरीके से फाइल करें आईटीआर

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Fri, 26 Jan 2024 07:30 AM (IST)

    Condonation of Delay देश के सभी टैक्सपेयर्स को समय पर टैक्स का भुगतान करना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 थी। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप अभी भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इन स्टेप को फॉलो करके रिटर्न फाइल करें। पढ़ें पूरी खबर..

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    31 दिसंबर तक भी नहीं भरा ITR

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 31 दिसंबर 2023 को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return)फाइल करने की आखिरी तारीख है। इसके अलावा ई-वेरिफिकेशन की भी आखिरी 31 दिसंबर 2023 थी।

    अगर आपने यह डेट मिस कर दिया है तो आप अभी भी बिना जुर्माना देकर रिटर्न फाइल फाइल कर सकते हैं।

    बिना जुर्माने के कैसे फाइल करें आईटीआर

    इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर मांफी मांगकर पेनल्टी से बच सकता है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर कोंडोनेशन ऑफ डिले (Condonation of Delay) को सेलेक्ट करके बिना पेनल्टी के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चलिए, जानते हैं कि कोंडोनेशन ऑफ डिले को कैसे फाइल करें।

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    कोंडोनेशन ऑफ डिले को कैसे फाइल करें

    • ई-फाइलिंग पोर्टल (E-Filing Portal) पर जाकर आपको अपने अकाउंट को लॉग-इन करना होगा।
    • इसके बाद आपको होम पेज पर सर्विसेज के ऑप्शन में जाना होगा। यहां आपको सबसे नीचे कोंडोनेशन रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करना है।
    • अब आप कोंडोनेशन रिक्वेस्ट में टाइप ऑफ कोंडोनेशन रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करना है।
    • इसके बाद डिले इन सबिमशन ऑफ आईटीआर क्लिक करना है।
    • यहां आपको तीन स्टेप को पूरा करना होगा।
    • पहले स्टेप में आपको आईटीआर चुनना होगा।
    • इसके बाद आपको कारण बताना है कि आप देरी से आईटीआर फाइल करना होगा।
    • अब आखिरी स्टेप में कोंडोनेशन रिक्वेस्ट को सबमिट करना होगा।

    इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

    आपको ई-फाइलिंग पर रजिस्टर होना चाहिए।

    आपका पैन नंबर और बैंक अकाउंट को आपस में लिंक होना चाहिए।

    बैंक अकाउंट वेरिफाई होना चाहिए।

    रिक्वेस्ट सबमिट हो जाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की मंजूरी मिलने के बाद टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

    पेनल्टी देकर कैसे भरें आईटीआर

    • सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना है।
    • इसके बाद 'Quick Links' में जाकर 'e-pay tax' के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
    • अब आप पैन कार्ड (Pan Card) और मोबाइल नंबर दर्ज करके 'Continue'पर क्लिक करें।
    • अब नए वेबपेज पर आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 सेलेक्ट करना है।
    • अब पेनेल्टी की राशि दर्ज करनी होगी। इसके बाद आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
    • अब पेमेंट के पेज पर आपको डेबिट कार्ड, नेट बैकिंग, NEFT/RTGS या अन्य किसी अन्य माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं।

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