Health Insurance का प्रीमियम भरते हैं तो ITR में ऐसे उठाएं एक लाख तक फायदा
Health Insurance पर दिए जाने वाले प्रीमियम पर इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत आईटीआर में छूट दी जाती है। इसमें प्रीमियम को कर योग्य आय में से घटाया जाता है। इससे टैक्स का बोझ कम करने में मदद मिलती है। (जागरण फाइल फोटो)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बढ़ते मेडिकल खर्चों को देखते हुए आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी हो गया है। इसके जरिए आप मेडिकल इमरजेंसी में होने वाले खर्च को आसानी से कवर कर सकते हैं, जिससे आपके परिवार पर अचानक आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है।
हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में छूट के लिए दावा कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे।
Inocme Tax में हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80D के तहत आप अपनी ओर से चुकाए गए प्रीमियम पर आईटीआर में छूट का दावा कर सकते हैं। इससे आप पर टैक्स का बोझ भी कम हो जाता है।
80D में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वित्त वर्ष के दौरान भरे प्रीमियम को कर योग्य आय में से घटाया जाता है। इसमें कोई व्यक्ति अधिकतम 25,000 रुपये की छूट का दावा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है, तो वह अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट का और दावा कर सकता है। इस तरह किसी व्यक्ति को एक वित्त वर्ष में 75,000 रुपये की छूट मिल सकती है।
अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति और उसके माता- पिता दोनों की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो वह इनकम टैक्स रिटर्न में 1,00,000 रुपये (50,000 रुपये +50,000 रुपये) की छूट प्राप्त कर सकता है।
स्लैब के मुताबिक कितनी मिलेगी छूट
अगर आपकी आय 2.50 लाख से 5.00 लाख रुपये तक है और आप 25,000 रुपये प्रीमियम भरते हैं, तो आपको 5.20 प्रतिशत या 1300 रुपये की छूट मिलेगी। अगर आप 5.00 लाख से लेकर 10.00 रुपये तक के स्लैब में आते हैं और 25,000 रुपये का प्रीमियम भरते हैं, तो आपको 20.80 प्रतिशत या 5,200 रुपये की छूट मिलेगी। वहीं, आपकी आय 10 लाख रुपये से अधिक की है और आप 25,000 रुपये प्रीमियम चुकाते हैं, तो आपको 31.20 प्रतिशत या 7,800 रुपये की छूट मिलेगी।