सीआईआई ने की मांग, व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को 5 लाख किया जाए और 80C की लिमिट भी बढ़े
आपको बता दें कि वर्तमान समय में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये तक है, इसके ऊपर की आय पर कर चुकाना होता है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। उद्योग चैंबर सीआईआई ने सरकार से मांग की है कि आगामी बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को दोगुना कर 5 लाख कर दिया जाए और आयकर की धारा 80C के अंतर्गत कर छूट की सीमा को भी बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दिया जाए, ताकि बचत को प्रोत्साहित किया जा सके। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट पेश करेंगे।
वित्त मंत्रालय को बजट पूर्व की अपनी सिफारिशों में, सीआईआई ने यह भी सुझाव दिया है कि आयकर की अधिकतम स्लैब को भी 30 फीसद से घटाकर 25 फीसद किया जाना चाहिए। साथ ही चिकित्सा व्यय और परिवहन भत्ते के लिए भी छूट की अनुमति दी जानी चाहिए।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये तक है। 2.50 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय पर 5 फीसद का टैक्स, 5 से 10 लाख तक की सालाना आय पर 20 फीसद टैक्स और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसद का टैक्स देना होता है।
उद्योग चैंबर ने सिफारिश की है कि 5 लाख से नीचे की आय को छूट के दायरे में लाया जाना चाहिए, जबकि 5 लाख से 10 लाख सालाना की आय वालों से 10 फीसद के हिसाब से टैक्स लिया जाना चाहिए। वहीं जिनकी सालाना आय 10 से 20 लाख के बीच है उनसे 20 फीसद के हिसाब से टैक्स वसूला जाना चाहिए और ज लोग 20 लाख तक की सालाना कमाई करते हैं उनसे 25 फीसद का टैक्स वसूला जाना चाहिए।